हाईकोर्ट की फटकार के बाद ममता सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर जारी किया नया फरमान

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कोलकता |  कोलकता उच्च न्यायालय की लताड़ पड़ने के बाद लगता है ममता सरकार के होश ठिकाने आ गए है। तभी तो ममता ने सुप्रीम कोर्ट जाने का अपना फैसला बदल लिया है।

हालांकि सरकार ने कहा कि मुहर्रम के दिन दुर्गा मूर्ति विसर्जन करने से पहले स्थानीय  पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी और अनुमति लेनी होगी, ताकि वहां पर पुलिस को तैनात किया जा सके और सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके।

इससे पहले खबर थी कि ममता सरकार हाईकोर्ट के बाद अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती है।

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बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पहले की तरह रात 12 बजे तक विसर्जन किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रतिबंध लगाना सबसे आखिरी विकल्प है।

High Court ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार को प्रतिबंध लगाना तो सभी पर क्यों नहीं लगाया। High Court ने कहा कि सरकार बिना आधार अधिकार का इस्तेमाल कर रही है।

गौरतलब है कि विसर्जन पर पाबंदी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। दरअसल, याचिका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 23 अगस्त को किए गए ट्वीट को केंद्र में रखकर किया गया था।

जिसमें दशमी के दिन 6 बजे तक ही विसर्जन की इजाजत दी गई थी, क्योंकि अगले दिन मुहर्रम है। लिहाज़ा, विसर्जन पर रोक लगा दी गई  थी और विसर्जन 2 तारीख से किए जाने के आदेश दिए गए थे।

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