चारा घोटाला मामले में लालू को जज ने सुनाई 3.5 साल की सजा

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रांची: चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में CBI की विशेष Court ने Lalu Prasad Yadav को 3.5 Year की सजा सुनाई है। साथ ही 5 lakhs रुपए का Fines भी लगाया है। इसके अलावा Rajendra Prasad, Sunil Sinha, Sushil Kumar समेत 6 दोषियों को 3.5 साल की सजा सुनाई गई है। Video Conferencing के जरिए Lalu समेत सभी 16 दोषियों को रांची की Birsa Munda Jail में यह फैसला सुनाया गया।

Lalu Yadav को 3 year से ज्यादा सजा सुनाए जाने पर अब उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। इसके लिए Lalu को High Court का दरवाजा खटखटाना होगा।अदालत ने Lalu को देवघर कोषागार से 89 lakhs, 27 Thousand रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा मामले में 23 December को दोषी ठहराया था।

Read, Live Updates:-

  • Phool Chand, Mahesh Prasad Beck Julius, Sunil Kumar, Sushil Kumar, Sudhir Kumar और Raja Ram को भी 3.5 year की सजा और 5 lakhs का जुर्मान
  • Judge ने Lalu Yadav को 3.5 year की सजा सुनाई और 5 लाख का लगाया जुर्माना
  • Fodder scam के सभी अभियुक्त Video Conferencing Room में मौजूद, थोड़ी देर में होगा सजा का ऐलान
  • Fodder scam में शाम 4 बजे सजा सुनाई जा सकती है
  • Judge ने कहा- आरोपियों के लिए ओपन जेल सबसे ठीक होगी, क्योंकि उन्हें गोपालन का भी अनुभव है
  • Video Conferencing Room में Judge के पहुंचने के बाद कोर्ट की कार्यवाही शुरू

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लालू प्रसाद के वकील चितरंजन कुमार ने इससे पहले पत्रकारों से कहा था, ‘हम लालू प्रसाद के लिए न्यूनतम सजा की मांग कर रहे हैं। हमने लालू प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण अदालत से नरमी बरतने का आग्रह किया है। उनके ‘हर्ट वाल्व’ को बदला गया है। वह कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें कई दवाईयां दी जा रही हैं।’ उन्होंने कहा कि हमने अदालत से कहा कि लालू प्रसाद के खिलाफ कोई भी सीधा सबूत नहीं है। इस मामले में वह एक वर्ष तक जेल में रह चुके हैं। वह 20 वर्षों से इस मामले का सामना कर रहे हैं और उन्होंने कभी भी अदालत की अवज्ञा नहीं की।

अदालत ने 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में उन्‍हें 23 दिसंबर को दोषी ठहराया था। मामला देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। कोर्ट ने इस मामले में लालू सहित 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी आरोपी थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। मामले में कुल 22 आरोपी थे, जिनमें से 6 को सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है, जबकि अन्‍य को दोषी ठहराया।

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